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    Home»जोहार ब्रेकिंग»सांसद दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार
    जोहार ब्रेकिंग

    सांसद दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार

    Team JoharBy Team JoharJanuary 9, 2025Updated:January 9, 2025No Comments2 Mins Read
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    सांसद
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    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अगले दो सप्ताह तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान आया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है।

    शिकायतकर्ता शिवदत्त शर्मा ने सांसद निशिकांत दुबे पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने अदालत में पक्ष रखा। गौरतलब है कि इससे पहले, 9 दिसंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने 9 जनवरी तक सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था।

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    9 जनवरी 9 दिसंबर Baba Baidyanath Medical Trust Court December 9 Deoghar Fir fraud Godda Hearing High Court January 9सांसद दुबे Jharkhand high court MP Dubey Nishikant Dubey Paritrana Medical Trust parth jalan Prashant Pallav punitive action quashing shivani jaluka Shivdatt Sharma stay अदालत गोड्डा जालसाजी झारखंड हाईकोर्ट देवघर निशिकांत दुबे परित्राण मेडिकल ट्रस्ट पार्थ जालान पीड़क कार्रवाई प्रशांत पल्लव प्राथमिकी बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट रद्द रोक शिवदत्त शर्मा शिवानी जालूका सुनवाई हाईकोर्ट
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