मुंबई क्रूज डग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को नहीं मिली कोर्ट से राहत, खारिज हुई जमानत याचिका

मुंबई। मुंबई क्रूज डग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 14 अक्तूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है। एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन हैं। शाहरुख खान के फैंस कोर्ट के बाहर जमा हो गए हैं और आर्यन खान के जमानत की मांग कर रहे हैं।

आर्यन खान की जमानत याचिका चौथी बार भी खारिज हो गई है। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई।

जज वीवी पाटिल ने 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए पांच दिन का वक्त लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड नहीं बढ़ाई। 

आर्यन के मामले में एनसीबी ने शुरू में ड्रग सेवन के लिए मामला दर्ज किया था, उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27, 20 (बी), 28, 29, 8 (सी) के तहत गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान को काफी वक्त जेल में हो चुका है, ऐसे में शाहरुख और गौरी को उम्मीद है कि उनका बेटा आज घर वापस आ जाएगा।