Ranchi: झारखंड सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025’ को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के लागू होने के साथ ही सचिवालय में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, जिम्मेदारियां और अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिए गए हैं।
नियमावली के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (AAO) से लेकर सेक्शन ऑफिसर, उपसचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव और सचिव तक सभी स्तरों के पदाधिकारियों के कार्य-दायित्वों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा, सचिव के अधीन कार्यरत निजी सचिव (PPS) के कार्य भी पहली बार औपचारिक रूप से परिभाषित किए गए हैं।
नई नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य कार्यालयों में कामकाजी गति, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है। ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह कदम आवश्यक माना जा रहा है।

इसके पहले सचिवालय में बिहार सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया अनुदेश, 1965 लागू था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत डाक प्राप्त करने, फाइलों का प्रबंधन, टिप्पणियां दर्ज करने और पत्राचार प्रणाली तक के सभी चरणों को आधुनिक और अद्यतन रूप में व्यवस्थित किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि नई नियमावली से सचिवालय की कार्य संस्कृति में व्यापक सुधार आएगा। इससे कार्यों में देरी की समस्या कम होगी, जवाबदेही तय होगी और फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज होगी।
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