Ranchi : झारखंड के विभिन्न जिलों में चल रहे पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स पर अब जिला प्रशासन की नजर है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, झारखंड से रजिस्ट्रेशन के बिना संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोडरमा जिले में जिला पशुपालन पदाधिकारी सह सदस्य सचिव, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि कुत्ते, बिल्ली व अन्य पालतू पशुओं से संबंधित शॉप्स और डॉग ब्रीडिंग सेंटर चलाने के लिए राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, रांची से पंजीकरण कराना जरूरी है।
जिन संस्थानों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें एक माह के अंदर आवेदन देकर पंजीकरण या रिन्यूअल कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह की चेतावनी लातेहार, गढ़वा सहित अन्य जिलों में भी जारी की गई है। जिला प्रशासन ने सभी संचालकों से नियमों का पालन करने और समय पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है।
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