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    Home»झारखंड»नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी के पिता को सहयोग करने के मामले में हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास साथ ही हुई 11 हजार का जुर्माना
    झारखंड

    नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी के पिता को सहयोग करने के मामले में हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास साथ ही हुई 11 हजार का जुर्माना

    Team JoharBy Team JoharNovember 29, 2019No Comments1 Min Read
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    JoharLive Team

    हज़ारीबाग : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री रमेश कुमार ने गोरहर थाना कांड संख्या 85/18 में 50 वर्षीय अनवर अंसारी पिता सकुर मियाँ बंडासिंघा गोरहर निवासी को अपने पुत्र को दुष्कर्म करने में सहयोग करने के मामले में भादवी की धारा 376/109 में 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवम 10000 अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि नही जमा करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। और भादवी की धारा 323/34 में 1 वर्ष एवम 1000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई।अर्थदण्ड की राशि सीआरपीसी की धारा 357 A के तहत डालसा के द्वारा पीड़िता को दी जाएगी। मामला पीड़िता के पिता के फर्द बयान पर दर्ज की गई थी।घटना 29/10/18 की शाम 7 बजे की है।

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