Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»देश»पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित
    देश

    पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

    Team JoharBy Team JoharNovember 28, 2019No Comments3 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Joharlive Desk

    नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
    न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
    अदालत ने ईडी से अब तक की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मांगी।
    ईडी ने श्री चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि वह जेल में रहते हुए भी मामले के अहम गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। श्री मेहता ने कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं क्योंकि वे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि व्यवस्था में लोगों के यकीन को भी ठेस पहुंचाते हैं।
    उन्होंने कहा कि जांच के दौरान ईडी को बैंक के 12 ऐसे खातों के बारे में पता चला जिनमें अपराध से जुटाया गया धन जमा किया गया। एजेंसी के पास अलग-अलग देशों में खरीदी गयी 12 संपत्तियों के ब्यौरे भी हैं।
    उन्होंने कहा कि जेल में अभियुक्तों की समयावधि को जमानत मंजूर करने का आधार नहीं बनना चाहिए।
    श्री चिदम्बरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कल दिन भर बहस की थी, उसके बाद श्री मेहता ने आज दलीलें पूरी की।
    श्री चिदम्बरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 15 नवंबर को जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
    इससे पहले श्री सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि रिमांड अर्जी में ईडी ने आरोप लगाया है कि श्री चिंदबरम गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वह तो ईडी की हिरासत में थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चिदंबरम की इसलिए जमानत मंजूर नहीं की गयी जैसे वह रंगा-बिल्ला हों।
    उन्होंने कहा था, “ क्या ईडी अधिकारी यह कहना चाहते हैं कि ईडी के दफ्तर में जहाँ फोन भी उपलब्ध नहीं था, वहां से मैं गवाहों को प्रभावित कर रहा था।”
    श्री सिब्बल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय ने ईडी की तीनों बड़ी दलीलें (सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका, फ्लाइट रिस्क, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना) को ठुकरा दिया। इसके बावजूद सिर्फ यह कहते हुए जमानत मंजूर करने से इन्कार कर दिया कि श्री चिंदबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते है। उन्हें इस घोटाले का सरगना साबित कर दिया गया, जबकि उनसे जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं है।

    #National News #Online news Latest news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleसरायकेला: पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली घायल
    Next Article बिहार: मुजफ्फरपुर में आठ विस्फोटक बरामद, पुलिस ने किया निष्क्रिय

    Related Posts

    आदिवासी

    क्या है चोंगप्रेंग और कौन हैं सदागर, जिनकी बात पीएम मोदी कर रहे हैं

    July 27, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    क्या बदला इस छात्र आंदोलन से?

    July 27, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    आपकी EMI बढ़ेगी या घटेगी? RBI की ब्याज दर को लेकर आया बड़ा अनुमान

    July 27, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    LGBTQ समाज का हिस्सा, उन्हें सम्मान और समान स्थान मिलना चाहिए: मोहन भागवत

    July 27, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    असहमति के लिए सार्वजनिक जगह सिकुड़ रही: जस्टिस उज्जल भुइयां

    July 26, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    टाइगर हिल से तिरंगे तक: कारगिल युद्ध की वो कहानी, जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए

    July 26, 2026
    Latest Posts

    Johar Live Exclusive झारखंडः हॉल में सोती हैं छात्राएं, खरीद कर पीते हैं पानी, कक्षाओं में सांप, क्या बंद हो जाएगा राज्य का इकलौता सरकारी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज?

    July 27, 2026

    जेपीएससी घोटाला: पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को 28 जुलाई को पूछताछ के लिए सीआईडी का समन

    July 27, 2026

    क्या है चोंगप्रेंग और कौन हैं सदागर, जिनकी बात पीएम मोदी कर रहे हैं

    July 27, 2026

    झारखंडः पांच महिलाओं सहित, 16 माओवादियों ने किया सरेंडर, देखें पूरी लिस्ट

    July 27, 2026

    क्या बदला इस छात्र आंदोलन से?

    July 27, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.