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    Home»झारखंड»सोनाहातू: डायन कुप्रथा के विरुद्ध ग्रामीणों के बीच चला जागरूकता अभियान, थाना प्रभारी बोले- किसी को डायन कहना कानूनी जूर्म
    झारखंड

    सोनाहातू: डायन कुप्रथा के विरुद्ध ग्रामीणों के बीच चला जागरूकता अभियान, थाना प्रभारी बोले- किसी को डायन कहना कानूनी जूर्म

    Team JoharBy Team JoharJuly 8, 2023No Comments2 Mins Read
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    सोनाहातू (रांची) : गांव के कुम्हार टोली में थाना प्रभारी सतीश बर्णवाल ने ग्रामीणों के बीच डायन कुप्रथा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में सोनाहातू पंचायत के मुखिया बिकास मुंडा, कन्या मध्य विद्यालय सोनाहातू के शिक्षकों समेत स्कूली बच्चे शामिल हुए। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को डायन, भूत, प्रेत को लेकर सोनाहातू के कुम्हार टोली से जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। जिसमें उपस्थित महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी गई।

    सभी पंचायत में चलेगा जागरूकता अभियान

    उन्होंने खास कर महिलाओं को डायन शब्द को लेकर सचेत रहने की सलाह दी। थाना प्रभारी ने बताया कि कानून के नज़र में किसी को डायन कहना कानूनी जूर्म है। डायन कहकर आरोप लगाने का मतलब है बिना गवाही के तीन महीने का जेल होगा। इसलिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र के चौदह पंचायत में यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हर पंचायत के दो से तीन गांव में यह अभियान चलाया जाएगा।

    वहीं मुकेश यादव ने कहा कि डायन, भूत, प्रेत नहीं है, ये सब ओझा गुणी का खेल है। वे लोगों को डायन शब्द के नाम से भ्रमित करने का काम करते हैं। मुखिया बिकास मुंडा ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि गांव की समस्या को गांव में ही मिल बैठकर समाधान करेंगे। किसी प्रकार की समस्या हो तो सबसे पहले पंचायत पर आएं। नहीं समाधान होने पर ही थाना में जाएं। बिकास ने कहा कि सभी लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने में अभिभावकों को ध्यान देना होगा। अभियान के अंत में थाना प्रभारी सतीश बर्णवाल एवं मुखिया बिकास मुंडा ने पुरस्कार के रुप में स्कूली बच्चों के बीच कॉपी, कलम देकर प्रोत्साहित किया।

    Awareness campaign calling someone a witch is a legal crime jharkhand legal crime ranchi Sonahatu villagers witch practice डायन कुप्रथा के विरुद्ध
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