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    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट ने दो चिटफंड कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट ने दो चिटफंड कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश

    Team JoharBy Team JoharApril 27, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को विनोद भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड में छोटे-छोटे व्यवसायियों से ठगी करने वाली दो चिटफंड कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश रांची एसएसपी को दिया है। इनमें किम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड एवं नेक्टर कामर्शियल स्टेट लिमिटेड नाम की दो चिटफंड कंपनियां शामिल हैं।

    झारखंड जिला मुख्यालयों में यह कंपनियां नन बैंकिंग ऑफिस संचालित कर रहीं थीं। यह कंपनियां छोटे-छोटे दुकानदारों जैसे सब्जी विक्रेता, ठेला, खोमचा वालों से प्रतिदिन एक राशि जमा करवाती थीं। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट राशि को दोगुना करने का लालच देकर लोगों के पैसे का निवेश कंपनी में करवाती थीं। वर्ष 20007-08 से ये कंपनी झारखंड में काम कर रही थीं। कंपनी ने वर्ष 2015-16 में अपने ऑफिस को बंद कर दिया और 10 करोड़ से अधिक की राशि की ठगी कर ली।

    सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह हाई कोर्ट के आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर रांची एसएसपी एवं सुखदेव नगर थाना इंचार्ज के पास इन चिटफंड कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दे। इसके बाद पुलिस इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करे। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है।

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