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    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट ने लिखित आदेश जारी करते हुए कहा, जेपीएससी तीन सप्ताह में जारी करे कट ऑफ मार्क्स, वरना होगी अवमानना की कार्यवाही
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट ने लिखित आदेश जारी करते हुए कहा, जेपीएससी तीन सप्ताह में जारी करे कट ऑफ मार्क्स, वरना होगी अवमानना की कार्यवाही

    Team JoharBy Team JoharDecember 20, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों को मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स आदि जेपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने पर मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई है।

    कोर्ट ने लिखित आदेश जारी करते हुए कहा कि जेपीएससी तीन सप्ताह में अभ्यर्थियों का मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जारी करें अन्यथा कोर्ट स्वत: अवमानना का मामला चलाएगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है।

    उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने सोनू कुमार रंजन व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई करते जेपीएससी को सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स आदि एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया था।

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