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    Home»देश»केरल हाईकोर्ट से पिनराई विजयन को राहत, कन्नूर वीसी की नियुक्ति के फैसले को रखा बरकरार
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    केरल हाईकोर्ट से पिनराई विजयन को राहत, कन्नूर वीसी की नियुक्ति के फैसले को रखा बरकरार

    Team JoharBy Team JoharFebruary 23, 2022No Comments2 Mins Read
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    कोच्चि। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केरल उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बुधवार को कन्नूर के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन की फिर से नियुक्ति के सिंगल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। दिसंबर में, अदालत की सिंगल पीठ ने कन्नूर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के. प्रेमचंद्रन और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था।

    उन्होंने रवींद्रन को फिर से नियुक्त करने के लिए नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया था।

    बेंच द्वारा पहले के फैसले को बरकरार रखने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

    ताजा फैसला विजयन के लिए राहत लेकर आया है, जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई नेताओं की कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहा है, जो फिर से नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद पीछे यह कहते हुए हट गये कि हाथ बंधे हुए थे और अब उन्हें इस फैसले पर पछतावा है।

    रवींद्रन को चांसलर के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए खान को उनके दो पत्र सामने आने के बाद कांग्रेस और भाजपा ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू के इस्तीफे की मांग की थी।

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