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    Home»झारखंड»मानगो सहारा सिटी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को 25-25 वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना
    झारखंड

    मानगो सहारा सिटी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को 25-25 वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना

    Team JoharBy Team JoharJanuary 22, 2022No Comments3 Mins Read
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    जमशेदपुर । चर्चित मामलों में से एक मानगो सहारा सिटी नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। ADJ 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने इस कांड के 3 दोषियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के 25-25 वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गत 18 जनवरी को अदालत ने इस मामले में इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ अलग से केस चल रहा है।

    इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता ममता सिंह ने बहस की। आरोपी की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से लोक अभियोजक अवधेश सिंह ने केस की पैरवी की। मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई। बचाव पक्ष से कुल 9 लोगों की गवाही हुई। पीड़िता को करीब तीन साल के इंतजार के बाद न्याय मिला है। इस मामले में श्रीकांत महतो को जमानत पर चल रहे थे। मंगलवार को दोषी ने उन्हें दोषी ठहराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। इंद्रपाल सिंह सैनी और शिव कुमार महतो की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए से पेशी हुई।

    शनिवार को इस मामले में पहले से नामजद तीन आरोपियों के खिलाफ फैसला आया। केस की जांचमें कई नाम और जुड़े थे। इसमें पुलिस के पदाधिकारी और रसूखदार लोग भी थे। 22 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाने को कोर्ट पहले ही मंजूरी दे दी है। इस मामले में धारा 319 के तहत सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इंस्पेक्टर सह उलीडीह के पूर्व थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक को आरोपी बनाया गया है।

    इस मामले में DSP अजय केरकेट्टा भी आरोपी हैं। उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला है जबकि इस कांड में तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ केस चल रहा है। उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया गया है। हाईकोर्ट में आगामी 15 फरवरी को फिर इस मामले की सुनवाई होगी।

    मानगो सहारा सिटी की एक नाबालिग ने मानगो थाना में 18 जनवरी 2019 को इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने बताया था कि बच्ची के साथ इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया। वीडियो दिखाकर डरा-धमका कर बच्ची के साथ देह व्यापार कराया गया।

    इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में श्रीकांत महतो को कोर्ट से जमानत मिल गयी. इंद्रपाल सैनी और शिव कुमार महतो फिलहाल घाघीडीह जेल में हैं। इस मामले में पीड़िता ने बाद में पुलिस को बताया था कि MGM थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी और DSP अजय केरकेट्टा ने भी दुष्कर्म किया था। इसके अलावा शहर में कई स्थानों पर कई लोगों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

    Crime news
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