हजारीबाग कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्त सौरभ कुमार सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली. सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने बुधवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने 20 जुलाई को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सौरभ कुमार सिंह को सीआईडी की विशेष जांच टीम ने 4 मई 2026 को गिरफ्तार किया था. वह इस मामले में गिरफ्तार किया गया छठा आरोपी है. सीआईडी के मुताबिक, सौरभ पूर्व में गिरफ्तार आरोपी रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह का रिश्तेदार है.
जांच एजेंसी का आरोप है कि हजारीबाग पुलिस के सरकारी खाते से करीब 3.5 करोड़ रुपये सौरभ के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे. जांच के दौरान उसके एसबीआई खाते में 1.50 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) और 18.86 लाख रुपये की राशि फ्रीज की गई है.
गिरफ्तारी के समय सीआईडी ने सौरभ के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जब्त किया था. मामले की जांच सीआईडी की विशेष जांच टीम कर रही है.
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