झारखंड पुलिस ने जिस शख्स को पशु तस्कर मानते हुए एफआईआर दर्ज की. उसी शख्स के लिए डीजीपी कार्यालय के आदेश पर पशुधन के परिवहन के नाम पर मदद और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजी गई.
जानकारी के मुताबिक, महावीर सिंह यादव नाम के व्यक्ति ने खुद को झारखंड राज्य पशु विक्रेता सघ का अध्यक्ष बताते हुए डीजीपी को 9 फरवरी को पत्र लिखा था. इस दौरान महावीर सिंह यादव ने लिखा था कि राज्य के दुधारू पशु आपूर्तिकर्ताओं को पशु आपूर्ति के क्रम में परिवहन के दौरान पुलिस और असमाजिक तत्वों के द्वारा परेशान किया जाता है.
पत्र में लिखा गया था कि झारखंड राज्य में गव्य विकास निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों को दुधारू पशुओं की आपूर्ति होती है.
इस दौरान आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा यूपी के फैजाबाद पशु मंडी जिला अयोध्या, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया से झारखंड लाया जाता है. इस पशुओं को बिहार के बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और रांची होते हुए झारखंड राज्य में लाया जाता है.
महावीर सिंह यादव ने अपने आवेदन में जिक्र किया था कि यूपी से दुधारू पशुओं को झारखंड लाने के क्रम में परिवहन के दौरान पुलिस और असमाजिक तत्वों द्वारा परेशान किया जाता है.
महावीर सिंह यादव के पत्र के आधार पर पुलिस मुख्यालय के अभियान शाखा ने रांची, धनबाद एसएसपी, हजारीबाग, गिरिडीह व चतरा जिला के एसपी को पत्र लिखकर प्रासंगिक पत्र पर आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा. वहीं इसकी प्रतिलिपि भी संबंधित आईजी व डीआईजी के साथ-साथ एडीजी अभियान को भेजी.
अब जानिए पशु तस्करी के किन-किन मामलों में आरोपी है महावीर सिंह यादव
केस 1
हजारीबाग के चौपारण में कांड संख्या 61/21, दिनांक 08/02/2021, धारा 414/34 आईपीसी व पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 दर्ज है. इस केस में चालक जितेन्द्र सिंह उम्र 48 वर्ष पे0 स्व0 शिवजी सिंह ग्राम इस्लामपुर थाना राजपुर जिला बक्सर, कमलेश सिंह उर्फ मुन्ना उम्र 34 वर्ष पे0 रामचन्द्र सिंह सा0 अकोढा थाना चौरी जिला भोजपुर आरा, ट्रक नं0 WB37C 9429 के मालिक श्रीकान्तो घोष पे0 ईश्वर जयदेव घोष सा0 मैनाघोष पाड़ा थाना तोपुकुर जिला उतर परगना (पश्चिम बंगाल) एवं पशु व्यवसायी देवघर निवासी महावीर सिंह यादव पिता एवं पता नामालूम के विरुद्ध दर्ज किया गया था. एफआईआर में जिक्र है कि 07/02/2021 को 22.00 बजे रात्री में जिला सशस्त्र बल के हव विजय पाण्डेय, हव जय प्रकाश यादव एवं हव नरेश राम के साथ चौपारण थाना अन्तर्गत चोरदाहा चेक पोस्ट पर विविध जांच हेतु चेकिंग डियुटी कर रहे थे. रात 2.40 बजे रात्रि एक 12 चक्का ट्रक नं0 WB37C 9429 को रोककर चेक किया गया तो उक्त ट्रक पर कुल 14 मवेशी जिसमें 06 गाय एवं 03 भैंस एवं 05 गाय का बच्चा को कुरता पूर्वक क्षमता से अधिक एवं मवेशी के लिए मानक सुविधा के अनुरूप कोई भी सुविधा उपलब्ध किए बगैर लोड कर जीटी रोड से कलकत्ता की ओर ले जाया जा रहा था. लोड मवेशी के संबंध में ट्रक चालक जितेन्द्र सिंह एवं कमलेश सिंह उर्फ मुन्ना से ट्रक पर लोड मवेशी के संबंध में कागजात की मांग करने पर कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए और क्षमता से अधिक मवेशी लोड करने के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए और ना ही मवेशी के लिए मानक सुविधा के अनुरूप व्यवस्था के संबंध में भी कुछ नहीं बताए. चालक जितेन्द्र सिंह से पूछताछ में देवघर निवासी महावीर सिंह यादव का नाम सामने आने का उल्लेख एफआईआर में किया गया है.
केस 2
दूसरी प्राथमिकी जामताड़ा जिले के नाला की है. 31.07.2022 को समय करीब 06.00 बजे वरीय पदाधिकारी द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मवेशी तस्कर ट्रक में मवेशी लोडकर नाला थाना के रास्ते होते हुए बंगाल की ओर जाने वाले हैं. करीब 06.30 बजे नाला की ओर से ट्रक वाहन सं0 WB11C6265 एवं ट्रक वाहन सं0 WB11D2265 में त्रिपाल ढका हुआ चेकनाका महेशमुंडा के पास आए तो रोका गया. त्रिपाल हटाकर जांच करने पर दोनों वाहनों में मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर लोड किया गया था. एफआईआर के अनुसार जानवर कराह रहे थे तथा भूख और प्यास से बिलख रहे थे. दोनों चालकों से कागजात मांगे जाने पर वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. दोनों चालकों ने पूछताछ में महावीर सिंह यादव की देखरेख में मवेशी परिवहन की बात स्वीकार करने का उल्लेख एफआईआर में किया गया है. इस मामले में ट्रक चालकों, अज्ञात मालिकों और पशु तस्कर महावीर सिंह यादव के खिलाफ नाला थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी.
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