Giridih : नगर निगम चुनाव 2026 के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में पचंबा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गोलीबारी मामले में जेल से रिहा हुए चार आरोपियों को पुलिस ने जेल गेट के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर पुलिस बल पर पथराव करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में किशोर पासवान, आकाश हाड़ी, अमित विश्वकर्मा और मंजीत पासवान शामिल हैं। सभी नगर थाना क्षेत्र के 6 नंबर इलाके के रहने वाले हैं। ये चारों पहले नगर निगम चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए थे।
चुनाव के दौरान दर्ज हुई थीं दो एफआईआर
पुलिस के अनुसार नगर निगम चुनाव के दौरान आजाद नगर इलाके में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। पहली एफआईआर गोलीबारी को लेकर दर्ज हुई, जबकि दूसरी एफआईआर पुलिस पर पथराव, सरकारी काम में बाधा डालने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में दर्ज की गई थी।
रिहाई की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस
गुरुवार को चारों आरोपियों की जेल से रिहाई होनी थी। इसकी जानकारी मिलते ही पचंबा थाना पुलिस ने जेल परिसर के बाहर निगरानी शुरू कर दी। जैसे ही आरोपी जेल से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाना ले गई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूसरे मामले में आरोपियों का रिमांड पहले नहीं लिया जा सका था, क्योंकि वे पहले से न्यायिक हिरासत में थे। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनकी दोबारा गिरफ्तारी जरूरी थी।
पूछताछ के बाद होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान चुनावी हिंसा और पुलिस पर हुए हमले में उनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई गिरफ्तारी
पूरे अभियान का नेतृत्व अनुसंधानकर्ता एसआई प्रशांत कुमार सिंह ने किया। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जेल गेट के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
थाना प्रभारी ने क्या कहा
पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस पर पथराव और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले मामले में आरोपियों को पहले रिमांड पर नहीं लिया जा सका था। इसलिए जेल से रिहा होते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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