Ranchi : रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले के आरोपी इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता ने सोमवार को सरेंडर किया। सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके, पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने की शर्त भी लगाई है।
ED की जांच में तेजी
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच जारी है। एजेंसी ने हाल ही में प्रमोद कुमार सहित 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (supplementary charge sheet) दायर किया है।
कोर्ट ने जारी किए समन
चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। इसके बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। जांच के दौरान अब तक कई आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है, जिनमें से अधिकांश को शर्तों के साथ जमानत भी मिल चुकी है। मामला अभी विचाराधीन है और आगे की सुनवाई जारी रहेगी।