Ranchi : रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के कारोबार में शामिल दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम अरविंद कुमार और हरिश उरांव बताए गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, नकद रुपये, देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस और महिंद्रा थार वाहन भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
गुप्त सूचना के आधार पर रात में छापेमारी
सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार 02 अप्रैल की रात करीब 02 बजे रांची एसएसपी को सूचना मिली थी कि धुर्वा डहुटोली इलाके में किराये के मकान में ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार चल रहा है। सूचना के बाद सिटी एसपी के निर्देश पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा के नेतृत्व में छापामारी दल गठित किया गया। रात करीब 02:20 बजे धुर्वा डहुटोली स्थित श्वेता कुजूर के किराये के मकान पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान कमरे में दो युवक मौजूद पाए गए। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अरविंद कुमार और हरिश उरांव बताया।
2300 पुड़िया समेत ब्राउन शुगर स्टोन भी मिला
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को एक सफेद प्लास्टिक में छोटे-छोटे कागज के पुड़ियों में ब्राउन शुगर मिला। गिनती करने पर कुल 2300 पुड़िया बरामद हुआ, जिसका वजन प्लास्टिक सहित 217 ग्राम निकला। इसके अलावा पुलिस को काले प्लास्टिक में ब्राउन शुगर का स्टोन भी मिला, जिसका वजन 110 ग्राम था। एक सफेद डब्बे में भी 20 ग्राम ब्राउन शुगर स्टोन बरामद किया गया।
थार से भी मिला ब्राउन शुगर
छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर के पास खड़े काले रंग के महिंद्रा थार वाहन की तलाशी ली। वाहन से भी छोटे-छोटे कागज के पुड़ियों में 500 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका वजन करीब 50 ग्राम पाया गया।
नकद 4.51 लाख रुपये और पिस्टल बरामद
पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम अरविंद कुमार और हरिश उरांव बताए गए। इन लोगों के पास से पुलिस ने 397 ग्राम ब्राउन शुगर, एक देशी पिस्टल, चार जिंदा गोली, तीन मोबाइल फोन, 451550 रुपए कैश, तीन डिजिटल तराजू, एक एटीएम कार्ड और एक तार कार जब्त किया है।
एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज
सिटी एसपी ने बताया कि विधानसभा थाना में आरोपियों के खिलाफ धारा 21(C), 22(C), 29 एनडीपीएस एक्ट तथा 25(1-B)A, 26/35 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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