Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस और ED के अधिकारियों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच अब CBI द्वारा कराई जाएगी। ED अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया। मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ED और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया।
ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
जानकारी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने ED के कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। संतोष कुमार का आरोप था कि जांच के दौरान ED अधिकारियों ने गलत तरीके से कार्रवाई की। इस शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई करते हुए ED कार्यालय में कार्रवाई भी की थी। इस कार्रवाई को ED ने गलत बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
ED ने कोर्ट में दी थी चुनौती
ED ने रांची पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका में ED ने मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच राज्य पुलिस की बजाय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
फिलहाल पुलिस जांच पर रोक
इस मामले में पहले से ही पुलिस की जांच पर रोक लगी हुई थी। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि आगे की जांच CBI करेगी। अदालत के इस फैसले के बाद अब CBI इस मामले में प्रवेश करेगी और पूरे घटनाक्रम की जांच कर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करेगी।
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