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    Home»झारखंड»डोरंडा मर्सिडीज मामला : हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, CBI जांच फिलहाल रुका
    झारखंड

    डोरंडा मर्सिडीज मामला : हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, CBI जांच फिलहाल रुका

    Team JoharBy Team JoharFebruary 26, 2026Updated:February 26, 2026No Comments2 Mins Read4
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    सुप्रीम
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    Ranchi : डोरंडा थाना क्षेत्र में हुई मर्सिडीज कार और मोटरसाइकिल दुर्घटना से जुड़े मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें मामले की विस्तृत जांच के लिए कई दिशा-निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में पीड़ित होने का दावा करने वाले मोबाज खान पर सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप को गंभीर माना था। अदालत ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर मोबाज खान के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से संभावित संबंधों और गतिविधियों की जांच करने का निर्देश दिया था। साथ ही, संबंधित पक्षों को शपथ-पत्र दाखिल करने को भी कहा गया था।

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जांच फिलहाल रुकी

    सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इन जांच संबंधी निर्देशों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि प्रतिबंधित संगठन से कथित जुड़ाव की जांच और उससे जुड़ी कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस हिस्से को बरकरार रखा है, जिसमें अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या प्रताड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश था। यानी फिलहाल उनके विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकेगा।

    Also Read : बरियातु में सफाई ड्राइव के दौरान बवाल, पूर्व पार्षद पर टीम से दुर्व्यवहार का आरोप (VIDEO)

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