Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की कार जब्त होने के बाद अब थाने से तुरंत रिलीज करने का आदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को दे दिया। यह आदेश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में अधिवक्ता मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
क्या है पूरा मामला
मालूम हो कि पिछले सप्ताह रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी ने मनोज टंडन की कार छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन कार अब तक थाने में ही रखी हुई थी। इस याचिका में अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि उनकी कार तुरंत रिलीज की जाए।
कार और बाइक की टक्कर
मामला शुरू हुआ तब जब मनोज टंडन की कार और एक बाइक सवार की मामूली टक्कर हो गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और कई घंटों तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
पुलिस जांच पर रोक
हाईकोर्ट ने इस मामले में मनोज टंडन के ऊपर दर्ज प्राथमिकी की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे साफ है कि जांच बिना हाईकोर्ट की अनुमति के आगे नहीं बढ़ सकती।
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