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    Home»झारखंड»जेल में डांस पार्टी पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कहा- शर्मनाक है पुलिस-प्रशासन की भूमिका
    झारखंड

    जेल में डांस पार्टी पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कहा- शर्मनाक है पुलिस-प्रशासन की भूमिका

    Team JoharBy Team JoharDecember 23, 2025Updated:December 23, 2025No Comments2 Mins Read
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    हाई कोर्ट
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    Ranchi  : झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी की डांस पार्टी और कैदियों की आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले की सुनवाई की। इस मामले पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था, जो रांची के समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर किया गया।

    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 6 जनवरी 2026 तक का समय दे दिया। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और राज्य पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक हैं।

    सरकार ने कोर्ट को बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद जेल के आईजी के निर्देश पर जिला अधिकारी और जमादार को निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 जनवरी 2026 तय की।

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    The Jharkhand High Court has taken cognizance of the criminal activities of prisoners in jail. जेल में कैदियों की आपराधिक गतिविधियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
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