Ranchi : साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को जल्द शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि साहिबगंज में जलापूर्ति योजना का काम पूरा हो चुका है। ट्रायल रन के बाद 19,000 घरों में से 8,500 घरों में नल से पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। जिन लोगों ने नल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, उन्हें पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्रार्थी ने किया विरोध
याचिकाकर्ता सिद्धेश्वर मंडल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शर्मा और अधिवक्ता ओम प्रकाश ने सरकार के दावे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जलापूर्ति योजना का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार के जवाब का प्रतिउत्तर देने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अधिकारियों को अगली सुनवाई से छूट
सुनवाई के दौरान नगर विकास सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव और साहिबगंज उपायुक्त कोर्ट में मौजूद रहे। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर शामिल थे, ने सरकार के जवाब को देखते हुए इन अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी।

क्या है मामला?
सिद्धेश्वर मंडल ने साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता के जवाब के बाद कोर्ट आगे का फैसला लेगा।
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