Johar Live Desk : सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। सोमवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जैकलीन के वकील मुकुल रोहतगी से कहा, “हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।” इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 3 जुलाई को जैकलीन की याचिका खारिज कर दी थी।
क्या है मामला?
जैकलीन फर्नांडीज सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने सुकेश पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जैकलीन का कहना है कि उनका सुकेश से कोई संबंध नहीं है और उनके खिलाफ दर्ज केस गलत है। उन्होंने ED की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खुद को निर्दोष कहा है। जैकलीन इस मामले में पूछताछ के लिए ED के सामने पेश भी हो चुकी हैं।
जैकलीन की याचिका खारिज
जैकलीन ने वकील सुमीर सोढ़ी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी FIR रद्द करने की मांग खारिज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से मना कर दिया।
नेकदिली से जीता दिल
विवादों के बीच जैकलीन हाल ही में अपनी नेकदिली के लिए चर्चा में आईं। उन्होंने मुंबई में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे की मदद की। समाजसेवी हुसैन मंसूरी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में जैकलीन उस बच्चे के साथ खेलती नजर आईं, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है।
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