Ranchi : रांची के बहुचर्चित लैंड स्कैम मामले में फंसे पूर्व DC छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच में हुई। छवि रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
मामला रांची के बरियातू इलाके की सेना की कब्जे वाली जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इसी मामले में छवि रंजन को आरोपी बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसी केस में एक अन्य आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।
ED ने इस घोटाले में छवि रंजन के अलावा कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित फर्जी रैयत प्रदीप बागची और जमीन कारोबारियों अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को भी आरोपी बनाया है।
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