Ranchi : षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मॉनसून) सत्र आगामी 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक रांची स्थित नए विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने विधानसभा भवन के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और ADM लॉ एंड ऑर्डर के संयुक्त आदेश के आलोक में यह फैसला लिया गया है। इसके तहत रांची के सदर SDM उत्कर्ष कुमार ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की है। यह 1 अगस्त को सुबह 8 बजे से 7 अगस्त की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के तहत निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है :
- पांच या पांच से अधिक लोगों का एक जगह पर जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
- अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (केवल सरकारी कार्य में लगे कर्मियों को छूट)।
- हरवे-हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य से जुड़े कर्मियों को छोड़कर)।
- धरना, प्रदर्शन, घेराव, रैली, आमसभा का आयोजन करना।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का इस्तेमाल करना (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों को छोड़कर)।
हालांकि, इस आदेश से झारखंड हाी कोर्ट क्षेत्र को बाहर रखा गया है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि विधानसभा सत्र के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें। यदि किसी नागरिक को कोई शिकायत या सुझाव देना हो तो वह जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर संपर्क कर सकता है।