Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं से 13वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा (JPSC) की मेरिट लिस्ट को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका मुख्य परीक्षा (Advt. No. 1/2024) के परिणाम को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि जेपीएससी द्वारा डिजिटल माध्यम से की गई उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया (डिजिटल इवैल्युएशन) त्रुटिपूर्ण रही है, इसलिए मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता अयूब तिर्की और राजेश प्रसाद की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन ने बहस की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता अब साफ हो गया है।
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