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    Home»कोर्ट की खबरें»PGTT संस्कृत नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट का आदेश : याचिका निष्पादन तक पांच सीटें रहेंगी आरक्षित
    कोर्ट की खबरें

    PGTT संस्कृत नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट का आदेश : याचिका निष्पादन तक पांच सीटें रहेंगी आरक्षित

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJune 24, 2025Updated:June 24, 2025No Comments2 Mins Read
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    PGTT
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    Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGTT) संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया है कि जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक पांच सीटों को आरक्षित रखा जाए।

    क्या है मामला

    PGTT नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता सुजीत मुर्मू और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं और विसंगतियां हुई हैं। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक याचिका का अंतिम निष्पादन नहीं होता, तब तक पांच पदों पर नियुक्ति नहीं की जाए।

    अदालत ने मामले की सुनवाई को जारी रखते हुए संबंधित पक्षों से आगामी तिथि तक जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। इस आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर आंशिक विराम लग गया है, जो याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

    मालूम हो कि JSSC द्वारा 2023 में PGTT संस्कृत विषय के तहत रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उम्मीदवारों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यायसंगतता पर सवाल उठाए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द निर्धारित की जाएगी।

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