Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    14 Jun, 2025 ♦ 11:00 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC पर लगाया 1 लाख रुपये जुर्माना, अपील खारिज
    कोर्ट की खबरें

    झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC पर लगाया 1 लाख रुपये जुर्माना, अपील खारिज

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJune 13, 2025No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    झारखंड
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवार की नियुक्ति से जुड़े मामले में JPSC की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और आयोग पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    यह फैसला हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव कर रहे थे। कोर्ट ने अपनी एकल पीठ के पुराने आदेश को सही ठहराते हुए JPSC की अपील (LPA) को खारिज कर दिया।

    क्या है मामला :

    जुलाई 2018 में JPSC ने नागपुरी भाषा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 बैकलॉग पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें ST वर्ग के उम्मीदवार मनोज कुमार कच्छप ने आवेदन किया और दस्तावेज़ों की जांच के बाद उन्हें 85 में से 72.10 अंक मिले। लेकिन जब इंटरव्यू लिस्ट जारी हुई तो उनका नाम उसमें नहीं था।

    इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उन्हें इंटरव्यू में शामिल कराने का आदेश दिया और कहा कि उनका परिणाम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

    JPSC ने बाद में बताया कि मनोज कुमार कच्छप की फीस तकनीकी कारणों से आयोग के खाते में जमा नहीं हो सकी थी, इसलिए उनका कैंडिडेचर रद्द किया गया। लेकिन कोर्ट ने माना कि कच्छप ने समय पर फीस भर दी थी और उन्हें रिजेक्शन लिस्ट में भी नहीं डाला गया था। ऐसे में उन्हें कैसे पता चलता कि फीस जमा नहीं हुई?

    कोर्ट का निष्कर्ष

    हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि कच्छप ने सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी की थीं और तकनीकी खामी की वजह से उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पाया कि इंटरव्यू समेत सभी प्रक्रियाओं में वह सबसे अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार थे। इसलिए कोर्ट ने JPSC को चार सप्ताह में उन्हें नियुक्त करने का आदेश दिया।

    JPSC ने इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी, लेकिन अब खंडपीठ ने भी यह अपील खारिज कर दी और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    आगे की योजना

    JPSC के वकील संजय पीपलवाल ने बताया कि आयोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। उनका कहना है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य है, और छूट केवल राशि में होती है, पूरी छूट नहीं दी जाती। फिलहाल, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मनोज कुमार कच्छप की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

    Also Read : पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में UG वोकेशनल कोर्स में एडमिशन शुरू, इस दिन तक करें आवेदन

    Appointment Dispute Assistant Professor appointment court verdict Division Bench Decision Education Recruitment Exam Fee Dispute Jharkhand high court Jharkhand news JPSC JPSC Penalty JPSC जुर्माना Manoj Kumar Kachhap scheduled tribe Single Bench Order ST Candidate ST उम्मीदवार Supreme Court Appeal अनुसूचित जनजाति असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति एकल पीठ आदेश कोर्ट फैसला खंडपीठ निर्णय झारखंड समाचार झारखंड हाई कोर्ट नियुक्ति विवाद परीक्षा शुल्क विवाद मनोज कुमार कच्छप शिक्षा भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपील
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleअहमदाबाद विमान हादसे पर अनुपम खेर हुए भावुक, बोले-‘ये हादसा सिर्फ खबर नहीं, दुखों का पहाड़ है’
    Next Article रांची में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ा, तीन दिनों में 17 नए केस

    Related Posts

    झारखंड

    कुख्यात संदीप थापा की दो और लग्जरी गाड़ी जब्त, बिट्टू सिंह का नोटों के साथ वीडियो वायरल

    June 14, 2025
    जामताड़ा

    पुलिस को चैलेंज करने वाले साइबर अपराध गिरोह के पांच अपराधी गिरफ्तार

    June 14, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    धनबाद में धराया एक करोड़ का अवैध शराब

    June 14, 2025
    Latest Posts

    कुख्यात संदीप थापा की दो और लग्जरी गाड़ी जब्त, बिट्टू सिंह का नोटों के साथ वीडियो वायरल

    June 14, 2025

    पुलिस को चैलेंज करने वाले साइबर अपराध गिरोह के पांच अपराधी गिरफ्तार

    June 14, 2025

    धनबाद में धराया एक करोड़ का अवैध शराब

    June 14, 2025

    शहीद सीआरपीएफ ASI सत्यवान कुमार सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि

    June 14, 2025

    लोडेड देशी दो नाली के साथ दो धराये, एक को खोज रही पुलिस

    June 14, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.