Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»झारखंड»झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री के लिए नई नियमावली लागू, ई-लॉटरी से होंगी दुकानें आवंटित
    झारखंड

    झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री के लिए नई नियमावली लागू, ई-लॉटरी से होंगी दुकानें आवंटित

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyMay 30, 2025No Comments3 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    शराब
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य में शराब की खुदरा बिक्री को लेकर “उत्पाद एवं संचालन नियमावली 2025” लागू कर दी है। इसके तहत अब राज्य में शराब दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन एक नई प्रक्रिया के तहत होगा। इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

    खुदरा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया:

    • खुदरा दुकानों की संख्या और स्थान का निर्धारण जिला समाहर्ता/उपायुक्त करेंगे।
    • इसके बाद प्रस्ताव उत्पाद आयुक्त को भेजा जाएगा।
    • मंजूरी मिलने के बाद बिक्री के लिए अधिसूचना जारी होगी।
    • ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन होगा।
    • लॉटरी में सफल आवेदकों को 5 दिन के भीतर सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

    दुकानों का समूह और सीमा:

    • न्यूनतम 1 और अधिकतम 4 दुकानों का समूह बनाया जा सकता है।
    • एक आवेदक एक जिले में अधिकतम 3 दुकानों का बंदोबस्ती ले सकता है।
    • पूरे राज्य में अधिकतम 9 से 36 दुकानों तक की अनुमति दी जाएगी।
    • समूहों को उनकी विशेषता के अनुसार सर्वोत्तम, उत्तम, सामान्य और औसत श्रेणियों में बांटा जाएगा।

    राजस्व नियम और दंड:

    • समय पर राजस्व नहीं देने पर आवेदक की धरोहर राशि जब्त की जाएगी।
    • अतिरिक्त उत्पाद कर के तहत शराब की कीमतों को राउंड फिगर में पूर्णांकित किया जाएगा।

    मॉडल शॉप का प्रावधान:

    • नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में मॉडल शॉप खोली जाएंगी।
    • इन दुकानों में 600 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए, और एसी, किचन व प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए।
    • इन दुकानों में मदिरापान की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसी परिसर में सीमित होगी।
    • मॉडल शॉप के अनुज्ञाधारियों को 5% अधिक वार्षिक राजस्व देना होगा।

    मॉल में शराब बिक्री के लिए शर्तें:

    • मॉल में शराब दुकान के लिए मॉल का क्षेत्रफल 50,000 वर्गफुट होना चाहिए।
    • मॉल में सिर्फ ₹2000 से अधिक मूल्य की शराब बेची जा सकेगी।
    • सभी प्रकार की आयातित शराब, बीयर, वाइन, ब्रीजर आदि की बिक्री की अनुमति होगी।
    • इन दुकानों का लाइसेंस शुल्क ₹3.6 लाख प्रति वर्ष और जमानत राशि ₹10 लाख होगी।

    अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:

    • खुदरा दुकान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है।
    • आवेदन के साथ आधार, पैन, ITR और पहचान पत्र जरूरी होंगे।
    • सभी दुकानों में लोकप्रिय ब्रांड रखना अनिवार्य होगा।
    • आयातित शराब की बिक्री के लिए अब अतिरिक्त ₹50,000 शुल्क नहीं देना होगा।

    इस नियमावली के लागू होने से राज्य सरकार को अधिक पारदर्शिता के साथ राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है और शराब व्यापार में नियंत्रण और सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

    Also Read : चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर विजलेंस की छापेमारी, 2.1 करोड़ कैश बरामद

    allocation Excise and Operational Rules 2025 Excise Department government Government Notification jharkhand Jharkhand Government Liquor Policy liquor regulations liquor sales liquor shops liquor trade new policy Notification operational process Prohibition Department retail liquor shop retail sales Rules state policy अधिसूचना उत्पाद एवं संचालन नियमावली 2025 उत्पाद विभाग खुदरा बिक्री खुदरा शराब दुकान झारखंड झारखंड सरकार नई नीति नियमावली बंदोबस्ती मद्य निषेध विभाग राज्य नीति शराब दुकानें शराब नियम शराब नीति शराब बिक्री शराब व्यापार संचालन प्रक्रिया सरकार सरकारी अधिसूचना
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleचुनाव आयोग ने आयकर विभाग से विधायक श्वेता सिंह के बारे में मांगी जानकारी
    Next Article सड़क और जलजमाव की समस्या से त्रस्त लोगों का फूटा गुस्सा

    Related Posts

    JPSC / JSSC

    जोहार लाइव एक्सक्लूसिव : पेपर लीक कराने के लिए धर्मेंद्र ने बनाया था दबाव, कहा- पेपर लीक करो, नहीं तो झारखंड से बाहर फेंकवा देंगे

    September 1, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    सोन नदी के पानी का बंटवारा तय, जानिए किस राज्य को कितना पानी मिलेगा

    August 31, 2026
    क्राइम

    जयराम महतो पर पुलिस एसोसिएशन का अल्टीमेटम खत्म, अब आर-पार की तैयारी; कल आंदोलन का ऐलान

    August 31, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    सोन नदी के पानी का बंटवारा तय, बिहार-झारखंड ने किया MoU साइन

    August 31, 2026
    JPSC / JSSC

    झारखंड : इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 हुई रद्द, JSSC ने जारी किया आदेश

    August 31, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    “24 घंटे में माफी माँगो, वरना संभाल नहीं पाओगे” – शुभेंदु अधिकारी की ‘आनंदबाजार पत्रिका’ को खुली चेतावनी

    August 31, 2026
    Latest Posts

    जोहार लाइव एक्सक्लूसिव : पेपर लीक कराने के लिए धर्मेंद्र ने बनाया था दबाव, कहा- पेपर लीक करो, नहीं तो झारखंड से बाहर फेंकवा देंगे

    September 1, 2026

    सोन नदी के पानी का बंटवारा तय, जानिए किस राज्य को कितना पानी मिलेगा

    August 31, 2026

    जयराम महतो पर पुलिस एसोसिएशन का अल्टीमेटम खत्म, अब आर-पार की तैयारी; कल आंदोलन का ऐलान

    August 31, 2026

    सोन नदी के पानी का बंटवारा तय, बिहार-झारखंड ने किया MoU साइन

    August 31, 2026

    झारखंड : इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 हुई रद्द, JSSC ने जारी किया आदेश

    August 31, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.