Hazaribagh : हजारीबाग के कुछ इलाकों में धारा 163 यानी निषेधाज्ञा लागू की गयी है। यह निषेधाज्ञा कल यानी 11 मई के लिए लागू की गयी। हजारीबाग DC नैंसी सहाय और पुलिस कप्तान अरविंद कुमार के आदेश पर सदर SDM ने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि रविवार को जिले में बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के आयोजन किया जा रहा है, जिस चलते परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के रेडियस में धारा 163 लागू किया जा रहा है।
जिन परीक्षा केंद्रों के आसपास लगाया गया धारा 163
- अनंदा कॉलेज हजारीबाग
- इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग
- ज्ञान ज्योति कॉलेज आफ फार्मेसी
- संत स्टेफेन स्कूल
- अमृत नगर हाई स्कूल
- डीएवी पब्लिक स्कूल
- मोंटफोर्ट स्कूल हजारीबाग
- अनंदा हाई स्कूल हजारीबाग
- संत रॉबर्ट गर्ल्स हाई स्कूल हजारीबाग
- संत कोलंबस कॉलेजिएट स्कूल
- संत रॉबर्ट हाई स्कूल
- बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल हजारीबाग
- हिंदू प्लस टू हाई स्कूल हजारीबाग
निषेधाज्ञा के दरम्यान नहीं कर सकते ये काम…
- परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर परीक्षार्थी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगी।
- परीक्षा केंद्र के इर्द-गिर्द घातक हथियार, लाठी, आग्नेयास्त्र इत्यादि लेकर घूमने पर प्रतिबंध रहेगी।
- परीक्षा केंद्र में बुक, नोटबुक, पेपर, मोबाइल या अन्य वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगी।
- लाउडस्पीकर आदि पर प्रतिबंध रहेगी।
- यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 11 मई 2025 को परीक्षा की समाप्ति तक सभी केंद्र पर लागू रहेगा।
- यह आदेश परीक्षा केंद्र पर लगे सरकारी पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ कर्मी पर लागू नहीं होगा।
- यह आदेश परीक्षा केंद्र पर लगे सरकारी पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/कर्मी पर लागू नहीं होगा।
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