Ranchi : झारखंड सरकार ने CNT (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) से आच्छादित भूमि वापसी मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन के लिए राज्य के राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है।
यह निर्णय छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49(5) के तहत अनुसूचित जनजाति के भूमि वापसी प्रावधानों को लागू करने के लिए लिया गया है। इसमें भूमि वापसी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निष्पादन के लिए दीपक बिरुआ को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नियुक्ति के बाद, निष्पादित मामलों को कार्यपालिका नियमावली के नियम 24 के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रक्रिया भूमि वापसी मामलों के निष्पादन में पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित करेगी।भू-राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें दीपक बिरुआ की नियुक्ति की जानकारी दी गई है।
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