Arariya : फुलकाहा थाना में पोस्टेड ASI राजीव रंजन मल्ल मौत मामले को लेकर फुलकाहा थाना पुलिस फरार चल रहे ग्यारह आरोपियों के घर पहुंची। कोर्ट के आदेश पर शबी के घर पर कुर्की का इश्तेहार चिपकाया। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस आरोपियों के घर पहुंची और ग्रामीणों के समक्ष इश्तेहार चिपकाकर 21 दिनों के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अगर फरार आरोपियों ने 21 दिनों के भीतर सरेंडर नहीं किया तो उनके घरों की कुर्की जब्ती की जायेगी।
ASI राजीव रंजन मल्ल मौत मामले में 18 प्राथमिकी अभियुक्तों में सात अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। वहीं, मामले में ग्यारह अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना के बाद SP अंजनी कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित की थी। गठित एसआईटी ने फुलकाहा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर वार्ड संख्या एक निवासी ललित कुमार यादव, सुपौल के भीमपुर वार्ड संख्या दो निवासी प्रभु कुमार यादव, नरपतगंज थाना क्षेत्र के खैरा चंदा निवासी प्रमोद कुमार यादव, फुलकाहा मिर्जापुर निवासी शंभू यादव, नरपतगंज खैरा चंदा निवासी कुंदन यादव, ललन कुमार यादव एवं गांजा तस्करी के मुख्य आरोपित समेत सात आरोपितों के गिरफ्तार किया था। वहीं, जयदेव कुमार यादव, ओमप्रकाश कुमार यादव, पंकज कुमार यादव, गुड्डू कुमार, मिथुन कुमार, गुड्डू कुमार यादव, रंजीत कुमार यादव, रूपेश कुमार, मुकेश कुमार, मनीष कुमार, गौरव कुमार फरार चल रहे हैं।
फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक पर पिछले 12 मार्च की रात गांजा तस्कर अनमोल यादव को पकड़ने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों ने धक्का-मुक्की करते हुए पुलिस गिरफ्त से अनमोल यादव को छुड़ा लिया था। धक्का-मुक्की और मारपीट में ASI राजीव रंजन मल्ल गिर गए थे, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP अंजनी कुमार ने फारबिसगंज SDPO मुकेश कुमार साहा की अगुवाई में एक SIT का गठन किया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह प्राथमिकी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, एक सप्ताह के बाद मुख्य आरोपित गांजा तस्कर अनमोल यादव को भी जोगबनी थाना क्षेत्र के बघुआ में गांजा और आर्म्स के साथ दबोच लिया था। जबकि मामले की ग्यारह आरोपित दो माह बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
फुलकाहा थानेदार दीपक कुमार ने मीडिया को बताया कि फुलकाहा थाना में सभी फरार आरोपितों के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। 21 दिनों के भीतर आत्मसर्पण नहीं करने पर फरार आरोपितो के घर की कुर्की जब्ती की जायेगी।
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