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    Home»क्राइम»नाबालिग से दु’ष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना
    क्राइम

    नाबालिग से दु’ष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaApril 29, 2025Updated:April 29, 2025No Comments2 Mins Read
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    चाईबासा: चाईबासा में हुए नाबालिग के साथ दु’ष्कर्म मामले में  फैसला आया है। पश्चिमी सिंहभूम के महिला थाना में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी मोयका मेलगांडी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 25 साल के कठोर कारावास और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

    ये घटना 24 फरवरी 2022 को सामने आई थी। आरोपी को चाईबासा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था।

    फैसला 29 अप्रैल 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, चाईबासा की अदालत में सुनाया गया।

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