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    Home»बिहार»BPSC मामले में सुनवाई से SC का इनकार, क्या कहा… जानिये
    बिहार

    BPSC मामले में सुनवाई से SC का इनकार, क्या कहा… जानिये

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaJanuary 7, 2025Updated:January 7, 2025No Comments2 Mins Read
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    BPSC
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    Johar Live Desk : SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 70वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ न्याय की मांग की गई थी। SC ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट ही करेगी।

    क्या है पूरा मामला?

    बीते 13 दिसंबर को आयोजित हुई 70वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें सामने आईं। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें इसके खिलाफ न्याय मिलना चाहिए। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ था और कई उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ही प्रश्न पत्र के उत्तर दिए गए थे। इसके अलावा कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में उनके साथ भेदभाव किया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पटना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है और वहीं पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले स्तर पर इस मामले की सुनवाई के लिए उचित मंच नहीं है और इसे पटना हाईकोर्ट के समक्ष आर्टिकल 226 के तहत पेश करना ज्यादा बेहतर है।

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से BPSC के छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन अब उन्हें पटना हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करनी होगी। छात्रों ने कहा कि वे पटना हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और न्याय प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

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    Bihar Bihar police BPSC BPSC Exam government exam High Court patna Supreme Court
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