रांची: झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर, सरकारी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है. अदालत ने रांची नगर निगम एवं जिला प्रशासन को तीन हफ्ते के अंतर्गत गैर अतिक्रमण और गैर अतिक्रमण निर्माता के खिलाफ सख्त करवाई करने का निर्देश दिया है. इस अभियान की शुरुआत सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए किया जा रहा है. इसकी पहल महात्मा गांधी मार्ग हरमू बायपास राजकीय राजमार्ग से हुई जहां ट्रैफिक डीएसपी ने दुकान के बाहर सामान प्रदर्शित करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी. साथ ही कई लोगों के सामान भी जब्त हुए.
झारखंड हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया: 3 हफ्तों में लागू होगा आदेश

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