Joharlive teen : लोकसभा में तीन तलाक बिल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मामूली बातों पर महिलाओं को तलाक दिया जाता है। इसे सियासी चश्मे से नहीं देखने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में आज तीन तलाक विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया।
केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल एक बार फिर गुरुवार को लोकसभा के नए सत्र में पेश किया। पहले दो बार यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। लेकिन बिल के कानून में तब्दील होने के लिए इसका राज्यसभा में पास होना जरूरी है लेकिन हर बार सरकार की यह कोशिश विफल हो जाती है। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है।
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के तुरंत तीन तलाक के खिलाफ दिए गए फैसले के बाद से सरकार इस बिल को पारित कराने की कोशिश में है। आज लोकसभा में एक बार फिर बिल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल के विरोध में हैं। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के तुरंत तीन तलाक के खिलाफ दिए गए फैसले के बाद से सरकार इस बिल को पारित कराने की कोशिश में है। आज लोकसभा में एक बार फिर बिल पर चर्चा हो रही है। कानून मंत्री ने कहा कि दुनिया के 20 इस्लामिक देशों ने तीन तलाक को बैन किया है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। तीन तलाक के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए हैं, उन्होंने कार्रवाई की है। बाकि राज्य भी करें, महिलाओं के लिए आगे बढ़ें।
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