Karnataka : कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी और उनके दो सहयोगियों को अवैध खनन मामले में सात-साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
मामला:
यह मामला कर्नाटक के बेल्लारी जिले में अवैध लौह अयस्क खनन और निर्यात से जुड़ा है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि रेड्डी और उनके सहयोगियों ने 2009 से 2010 के बीच बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वन क्षेत्र से लौह अयस्क का अवैध खनन किया। इससे राज्य को ₹198 करोड़ का नुकसान हुआ।
सीबीआई की कार्रवाई:
सीबीआई ने रेड्डी के आवास पर छापेमारी के दौरान ₹3 करोड़ नकद और 30 किलोग्राम सोना बरामद किया। इसके अलावा, दो हेलीकॉप्टर और विदेशों में बैंक लेन-देन से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए।
न्यायिक आदेश:
विशेष अदालत ने रेड्डी और उनकी पत्नी की 82 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। ये संपत्तियाँ अवैध खनन से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। अदालत ने 2009 से पहले खरीदी गई संपत्तियों को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि:
जनार्दन रेड्डी कर्नाटक में भाजपा के प्रभावशाली नेता रहे हैं। वह 2018 में अपनी पार्टी ‘कल्याण राज्य प्रगति पक्ष’ (KRPP) के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। उनके खिलाफ सीबीआई के नौ मामले लंबित हैं, जो अवैध खनन से जुड़े हैं।
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