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    Home»टेक्नोलॉजी»EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव, होंगे ये लाभ.. जानिये
    टेक्नोलॉजी

    EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव, होंगे ये लाभ.. जानिये

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJanuary 19, 2025No Comments3 Mins Read
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    EPFO
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    New Delhi : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ मामलों में ऑनलाइन ट्रांसफर क्‍लेम को सरल बनाने के लिए सुधार किया है. इस बदलाव से PF ट्रांसफर प्रोसेस और सरल हो जाएगी. साथ ही ट्रांसफर करने में हो रही देरी घट जाएगी और दक्षता बढ़ाने की उम्मीद है. EPFO ने नौकरी बदलने वालों को बड़ी राहत देने के लिए यह कदम उठाया है. ये काम आधार और अन्‍य डॉक्‍यूमेंट की मदद से पूरा हो सकेगा.

    कर्मचारी भविष्‍य निध‍ि संगठन अक्‍सर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है, ताकि सदस्‍यों को सही लाभ मिल सके. इसी के तहत EPFO ने ट्रांसफर नियमों में भी बदलाव किया है. अब कर्मचारी आसानी से खुद ही अपने EPF अकाउंट को ट्रांसफर कर सकेंगे. दरअसल, ताजा बदलाव के तहत EPFO ने नौकरी बदलने पर प्रॉविडेंट फंड के ट्रांसफर करने के बेहद सरल बनाया है और अब नौकरी बदलने पर अब मेंबर्स को पुराने या नए एम्पलॉयर के जरिए प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर करने के नियम को खत्म कर दिया है.

    इन अकाउंट पर नहीं नियोक्‍ताओं का दखल गौरतलब है कि 1 अक्टूबर, 2017 के बाद आवंटित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े और आधार से जुड़े सदस्य आईडी के लिए, नियोक्ता का हस्तक्षेप अब आवश्यक नहीं है. इसी प्रकार, 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए गए, लेकिन एक ही आधार से जुड़े कई यूएएन से संबद्ध सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफर के लिए, एक सरल प्रॉसेस लागू है.

    कौन से अकाउंट किए जाएंगे ट्रांसफर?

    1 अक्टूबर, 2017 से पहले जारी किए गए UAN से जुड़े सदस्य आईडी और आधार से जुड़े ट्रांसफर के लिए सुव्यवस्थित ट्रांसफर प्रोसेस के लिए दोनों अकाउंट पर एक ही नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर होना आवश्यक है. अलग-अलग UAN से जुड़े सदस्य ID के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते कि कम से कम एक UAN 1 अक्टूबर, 2017 से पहले आवंटित किया गया हो और उसी आधार नंबर से जुड़ा हो. यह तभी लागू होता है जब नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सभी सदस्य आईडी में एक समान हों.

    कैसे करें आधार को लिंक?

    EPFO सदस्य ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करें.  ‘मैनेज’ मेनू पर जाएं और ‘KYC’ विकल्प चुनें. अब आधार के लिए बॉक्स को चेक करें.  अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड पर दिखाई देता है.  सत्यापन के लिए जानकारी सबमिट करने के लिए ‘सेव’ पर क्लिक करें.  आपके आधार डिटेल को UIDAI रिकॉर्ड के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा.  वेरीफिकेशन के बाद, आपका आधार आपके EPF खाते से सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा.

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