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    Home»झारखंड»पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ व हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 15,000 का जुर्माना भी लगाया
    झारखंड

    पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ व हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 15,000 का जुर्माना भी लगाया

    Team JoharBy Team JoharMarch 22, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची : पोक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को जगन्नाथपुर क्षेत्र में 6 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ व हत्या के मामले में आरोपी विमल तिर्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 8 जुलाई 2017 की है। विमल तिर्की का बच्ची के परिवार से जमीन का विवाद था। इसी विवाद में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बच्ची कुछ सामान खरीदने घर से दुकान गई थी। इसी बीच आरोपी ने उसे पकड़ कर अपने कब्जे में ले लिया।

    देर शाम तक बच्ची घर वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने इसकी शिकायत जगन्नाथपुर थाना से की। दूसरे दिन घर से करीब 1KM दूर बच्ची का शव एक सुनसान जगह से बरामद हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया था कि कई बार आरोपी ने हत्या की धमकी दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में आरोपों की पुष्टि हो गई। यह भी पता चला कि मासूम बच्ची का कत्ल करने से पहले आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। पुलिस ने इन सभी धाराओं के FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद यह मामला करीब 5 वर्ष तक न्यायालय में चला।

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