Ranchi : बहुचर्चित लैंड स्कैम मामले में आरोपी रांची के पूर्व DC और निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका छवि रंजन द्वारा दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान को चुनौती दी है।
ED को नोटिस जारी
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस केस में छवि रंजन के अलावा कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष भी शामिल हैं।
प्रशासनिक हलचल
छवि रंजन की ओर से याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि उनके खिलाफ बिना अभियोजन स्वीकृति (Sanction for Prosecution) के ट्रायल चलाया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है और विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। इस पूरे मामले को लेकर राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। अब अदालत की अगली सुनवाई और ED के जवाब पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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