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    Home»झारखंड»13 महीने की देरी पर हाईकोर्ट नाराज, पेसा नियमावली पर सरकार से फिर जवाब तलब
    झारखंड

    13 महीने की देरी पर हाईकोर्ट नाराज, पेसा नियमावली पर सरकार से फिर जवाब तलब

    Team JoharBy Team JoharDecember 23, 2025Updated:December 23, 2025No Comments2 Mins Read3
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    हाईकोर्ट
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    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को पेसा नियमावली से जुड़ी अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार भी सशरीर मौजूद रहे।

    सचिव ने कोर्ट को बताया कि पेसा नियमावली का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे कैबिनेट के समक्ष भेज दिया गया है। सरकार ने सुनवाई के बाद समय की मांग की। खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 13 जनवरी 2026 तय की।

    याद दिला दें कि 18 दिसंबर को पिछली सुनवाई में अदालत ने नियमावली लागू न होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। तब सचिव को निर्देश दिए गए थे कि वे समय सीमा तय करें। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय ने दलील पेश की।

    इस याचिका के चलते 9 सितंबर से राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक जारी है। राज्य सरकार ने 4 दिसंबर को रोक हटाने का आग्रह किया था, लेकिन खंडपीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। अदालत ने सवाल उठाया कि 13 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पेसा नियमावली क्यों लागू नहीं की गई।

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    2026 The Jharkhand High Court heard the contempt petition regarding the PESA Rules; the next hearing is scheduled for January 13
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