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    Home»जोहार ब्रेकिंग»सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश
    जोहार ब्रेकिंग

    सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश

    Team JoharBy Team JoharAugust 19, 2020No Comments3 Mins Read
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    Joharlive Desk

    नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये जाने का बुधवार को आदेश दिया।

    न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुशांत के पिता के के सिंह द्वारा पटना में दर्ज प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित करने की मॉडल रिया चक्रवर्ती की याचिका ठुकरा दी और कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। उन्होंने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अब तक इकट्ठा किये गये सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंप दे।

    न्यायालय ने कहा कि इस बात में कतई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सीबीआई ही इस मामले की इकलौती जांच एजेंसी होगी और कोई भी राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।

    एकल पीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले में मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए उसके पास जांच के सीमित अधिकार थे, जबकि बिहार पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसे सीबीआई को पहले ही सौंपा जा चुका है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी ही बॉलीवुड अभिनेता की मौत के रहस्य की जांच करेगी।
    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न केवल पटना बल्कि सुशांत सिंह मौत मामले में कहीं भी दर्ज प्राथमिकी की जांच केवल और केवल सीबीआई करेगी। एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि पटना में सुशांत के पिता की ओर से दर्ज प्राथमिकी की सीबीआई जांच को लेकर बिहार सरकार की सिफारिश वैध थी।

    इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गत पांच अगस्त को जारी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति मांगी, लेकिन न्यायमूर्ति रॉय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
    न्यायालय ने अभिनेता की महिला मित्र एवं मॉडल रिया चक्रवर्ती, सुशांत के पिता के. के. सिंह, केंद्र सरकार, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद गत 11 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन सभी की ओर से क्रमश: वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, विकास सिंह, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मनिंदर सिंह और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे।

    रिया के वकील श्याम दीवान ने दलील दी थी कि सीबीआई जांच बिना राज्य की मंज़ूरी के शुरू नहीं हो सकती है और इस मामले में जांच करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार की मंज़ूरी के बिना सीबीआई जांच नहीं हो सकती।
    श्री दीवान ने बिहार के पटना में दायर प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की करते हुए कहा था कि मुम्बई पुलिस सही तरीक़े से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस 56 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, इसलिए जांच मुम्बई पुलिस के पास ही रहनी चाहिए, अन्यथा रिया को इंसाफ नहीं मिलेगा।

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