Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    21 Jul, 2025 ♦ 1:34 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»देश»सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 60 नहीं उससे पहले ही होगा रिटायरमेंट…
    देश

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 60 नहीं उससे पहले ही होगा रिटायरमेंट…

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaJune 3, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Johar live desk: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कर्मचारी को यह मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपनी रिटायरमेंट की उम्र खुद तय करे। यह अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है और वह यह निर्णय समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए ले सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट उम्र एक नीतिगत विषय है और इसमें कर्मचारी का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं बनता। यदि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार समय से पहले रिटायरमेंट भी दे सकती है और अनिवार्य रिटायरमेंट भी लागू कर सकती है।

    यह निर्णय उस याचिकाकर्ता के मामले में आया जो एक लोकोमोटर विकलांग इलेक्ट्रीशियन था। उसे 58 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिया गया जबकि दृष्टिहीन कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की अनुमति दी गई थी। बाद में सरकार ने यह नीति वापस ले ली और सभी के लिए रिटायरमेंट उम्र 58 वर्ष ही तय कर दी।

    याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जब तक पुरानी नीति लागू थी तब तक उसे भी 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी कर्मचारी यह तय नहीं कर सकता कि वह कितनी उम्र तक सेवा में रहेगा।

    Also read: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बड़ी पहल, कुपोषण मुक्त बनेगा झारखंड

    Also read: परसुडीह में जेसीबी ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौ’त…

    Also read: गांव की एक साधारण महिला, जिसने अपनी मेहनत से रच दी आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा

    government job job National news News news desk Supreme Court
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleकुपोषण मुक्त बनेगा झारखंड, सरकार कर रही काम : स्वास्थ्य मंत्री
    Next Article लापुंग जमीन विवाद मामला : जख्मी थाना प्रभारी से मिलने पहुंचे DIG चंदन कुमार सिन्हा

    Related Posts

    देश

    मॉनसून सत्र को पीएम मोदी ने बताया ‘विजय उत्सव’

    July 21, 2025
    ट्रेंडिंग

    वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन, चार तीर्थयात्री घायल

    July 21, 2025
    देश

    IBPS में PO और मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी, आवेदन के लिए बचा बहुत कम समय

    July 20, 2025
    Latest Posts

    झारखंड की बंद कोयला खदानें अब बनेंगी टूरिस्ट हॉटस्पॉट

    July 21, 2025

    बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल रैकेट का भंडाभोड़, पकड़े गए 17 अभ्यर्थी

    July 21, 2025

    कांटाटोली से बूटी मोड़ तक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी शुरू, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार

    July 21, 2025

    क्या आपको भी e-PAN Card डाउनलोड करने का आया है मेल, तो हो जाएं सावधान, हो सकती है धोखाधड़ी

    July 21, 2025

    12 साल के सैफ की मिली डेड बॉ’डी, कल से था लापता

    July 21, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.