Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), रांची द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के सुखद और कदाचार मुक्त संचालन के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। रांची जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 10 मई 2026 को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी।
5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की भीड़ या जमावड़ा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची राकेश रंजन के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। बावजूद इसके आशंका जताई गई है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।
रांची के 15 केंद्रों पर लागू आदेश
यह निषेधाज्ञा रांची के 15 प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी, जिनमें डोरंडा कॉलेज (डोरंडा), सेंट कुलदीप हाई स्कूल (हरमू), अनीता गर्ल्स स्कूल (कांके), निर्मला कॉलेज (डोरंडा), आरटीसी हाई स्कूल (CBSE, बूटी), डीएवी नंदराज मॉडर्न स्कूल (लालपुर), छोटानागपुर राज प्लस 2 हाई स्कूल (रातू), फिरायालाल पब्लिक स्कूल (मेन रोड), बर्लिन पब्लिक स्कूल (कांके रोड), मारवाड़ी प्लस 2 हाई स्कूल (अपर बाजार), बेथेसदा महिला इंटरमीडिएट कॉलेज (GEL चर्च कंपाउंड), सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (कांके), प्रेमचंद हाई स्कूल (मेसरा), बीआईटी ट्रस्ट (गेतलातू) सहित अन्य केंद्र शामिल हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अनदेखी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि परीक्षा सुखद तरीके से संपन्न हो सके।
