Ranchi : शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009” के तहत निजी स्कूलों में नामांकन का दूसरा चरण अब 20 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
जिला जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई निजी स्कूलों में सीटें खाली रह गई थीं। इन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस बार आवेदन का मौका केवल उन्हीं अभिभावकों को मिलेगा:
- जिन्होंने पहले आवेदन किया था,
- लेकिन उनके बच्चों का नाम पहली लॉटरी में नहीं आया।
- नए आवेदक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
अंतिम तारीख:
आवेदन की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2025 है।
कैसे करें आवेदन?
- आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
- रांची जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाएं: ranchi.nic.in
- जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन पूरा करें।
किन बातों का रखें ध्यान?
- आवेदन करते समय 2 सितंबर को जारी शर्तों का पालन ज़रूरी है।
- सभी जानकारियाँ सही-सही भरें ताकि आपकी पात्रता पर कोई सवाल न उठे।
क्यों है यह योजना खास?
RTE कानून के तहत हर निजी स्कूल को अपनी प्रवेश कक्षा की 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं।
सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित न रह जाए।
समस्या हो तो कहां संपर्क करें?
अगर आवेदन करते समय कोई तकनीकी दिक्कत आए तो आप संपर्क कर सकते हैं, जिला जनसंपर्क कार्यालय या प्रशासन के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर: 9430328080 (अबुआ साथी)
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने सभी योग्य अभिभावकों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख से पहले आवेदन जरूर करें। यह उन परिवारों के लिए एक बड़ा मौका है, जो पहले चरण में छूट गए थे।