Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    26 Aug, 2025 ♦ 2:55 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»SC ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक से किया इंकार, इस दिन होगी अगली सुनवाई
    कोर्ट की खबरें

    SC ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक से किया इंकार, इस दिन होगी अगली सुनवाई

    Kajal KumariBy Kajal KumariJuly 10, 2025No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    बिहार
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    New Delhi : सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बिहार में चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। आज यानी गुरुवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर दिनभर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के काम में दखल नहीं दे सकता। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को होगी।

    आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड पर विचार करने का सुझाव

    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव आयोग को इन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन अगर इन्हें खारिज करना है तो इसका कारण स्पष्ट करना होगा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही माना है कि उसकी दस्तावेजों की सूची अंतिम नहीं है।

    पुनरीक्षण पर रोक नहीं, लेकिन टाइमिंग पर सवाल

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस समय अंतरिम रोक की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने और याचिकाकर्ताओं को 28 जुलाई तक जवाब देने को कहा। कोर्ट ने पुनरीक्षण की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू की गई, जबकि इसे पहले किया जा सकता था।

    कई नेताओं ने दायर की थी याचिका

    बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ आरजेडी सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले, सीपीआई से डी राजा, समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव गुट) से अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और सीपीआई (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन नेताओं ने पुनरीक्षण को रद्द करने की मांग की थी।

    चुनाव आयोग का जवाब: कुछ भी गलत नहीं

    चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि मतदाता सूची में संशोधन करना आयोग का अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। आयोग ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता बनने के लिए नागरिकता की जांच अनिवार्य है।

    कोर्ट ने उठाए तीन सवाल

    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से तीन सवालों पर जवाब मांगा :

    1. क्या आयोग को वोटर लिस्ट में संशोधन का अधिकार है?
    2. पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या है?
    3. इसकी टाइमिंग क्यों चुनी गई?

    कोर्ट ने यह भी पूछा कि बिहार में नागरिकता की जांच क्यों उठाई जा रही है, जो गृह मंत्रालय का क्षेत्र है। साथ ही, आधार और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को क्यों नहीं माना जा रहा।

    याचिकाकर्ताओं की चिंता

    याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि इस पुनरीक्षण में लगभग 7.9 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने चिंता जताई कि चुनाव आयोग आधार और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों पर विचार नहीं कर रहा, जिससे कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं।

    Also Read : पटना एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में लगी आ’ग

    next hearing will be held on this day SC refuses to stay revision of voter list in Bihar SC ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक से किया इंकार इस दिन होगी अगली सुनवाई
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleपटना एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में लगी आ’ग
    Next Article झारखंड में डॉक्टरों की भारी कमी, 1200 डॉक्टरों के आने से होगी राहत

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    रांची नगर निगम के कुछ अधिकारियों की लापरवाही से गई कर्मचारी की जान, न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठी पत्नी

    August 26, 2025
    ट्रेंडिंग

    नीतीश कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी और उद्योग प्रोत्साहन पर बड़ा फैसला

    August 26, 2025
    गिरिडीह

    थाना में समझौता के बाद रे’त डाला पत्नी का गला, चार साल पहले किया था प्रेम विवाह

    August 26, 2025
    Latest Posts

    रांची में आज छात्र युवा अधिकार मंच का आक्रोश मार्च, हजारीबाग से बड़ी संख्या में छात्र रवाना

    August 26, 2025

    रांची नगर निगम के कुछ अधिकारियों की लापरवाही से गई कर्मचारी की जान, न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठी पत्नी

    August 26, 2025

    राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने न्यायमूर्ति नवनीत कुमार को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

    August 26, 2025

    खजूर के बीज सेहत के लिए खजाने से कम नहीं, जानिए इसके फायदे और सेवन का तरीका

    August 26, 2025

    हरितालिका तीज पर देवघर में उमड़ी महिलाओं की भीड़, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना

    August 26, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.