Ranchi : साहेबगंज में 1250 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका को पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 5 जुलाई को दाहू यादव ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका पर अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पैरवी की थी।
क्या है मामला :
अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दाहू यादव को पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक सरेंडर नहीं किया। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने दाहू यादव सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। 8 जुलाई 2022 को ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और दाहू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कैश और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे।
इस मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, सुनील यादव और पशुपति यादव की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईडी ने दाहू यादव को कई बार समन भेजा, लेकिन वे कभी ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए। हालांकि, उनके पुत्र राहुल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
ईडी की जांच में साहेबगंज में 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन की पुष्टि हुई है।
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