Ranchi : झारखंड सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधानकर्ताओं (IOs) को मोबाइल फोन देने के नियमों में बदलाव किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में संशोधित संकल्प जारी कर दिया है। यह संशोधन पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
अब यदि किसी अनुसंधानकर्ता को राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले से मोबाइल फोन मिला है, तो वह एक ही स्रोत से मोबाइल फोन ले सकेगा। हालांकि, यदि पहले से प्राप्त मोबाइल फोन का एंड्रॉयड वर्जन 13 से कम है, तो ऐसे अनुसंधानकर्ता इस नई योजना के तहत नया मोबाइल खरीद सकते हैं।
इसके अलावा यदि किसी अनुसंधानकर्ता के पास पूर्व में कार्यरत पदनाम से प्राप्त मोबाइल है, जिसे ट्रांसफर के बाद नए पदाधिकारी को सौंपना है, तो ऐसे मामलों में भी नया मोबाइल सेट लिया जा सकेगा।
किन्हें मिलेगा मोबाइल फोन?
- केवल उन्हीं अनुसंधानकर्ताओं को मोबाइल मिलेगा जिनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी है और कम से कम 4 साल की सेवा बाकी है।
- यह सुविधा उन्हें ही मिलेगी जो पिछले दो वर्षों से लगातार अनुसंधान कार्य में लगे हैं।
- जो अधिकारी अनुसंधान कार्य नहीं कर रहे हैं या पिछले दो वर्षों में लगातार इस कार्य में संलग्न नहीं रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
नोट: विस्तृत दिशा-निर्देश पुलिस मुख्यालय, झारखंड द्वारा तय तिथि से लागू होंगे।
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