Ranchi : बहुचर्चित जमीन घोटाले में फंसे रांची के पूर्व DC और IAS अधिकारी छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि छवि रंजन को फिलहाल बेल नहीं दी जा सकती। इससे पहले कोर्ट ने 25 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
निचली अदालत से बेल याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने हाईकोर्ट का रुख किया था। यह मामला बरियातु (बड़गाईं अंचल) में सेना की जमीन से जुड़ा है, जिसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचे जाने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस घोटाले में छवि रंजन सहित 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
चार्जशीट में छवि रंजन के अलावा कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित फर्जी रैयत प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का नाम शामिल है।
ईडी का कहना है कि सेना की जमीन को जाली दस्तावेजों के जरिए निजी लोगों के नाम कर अवैध रूप से करोड़ों रुपये की जमीन सौदेबाज़ी की गई।
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