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    Home»झारखंड»रांची हिंसा मामला :  HC ने सरकार को SP और थानेदार की ट्रांसफर संबंधी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया
    झारखंड

    रांची हिंसा मामला :  HC ने सरकार को SP और थानेदार की ट्रांसफर संबंधी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया

    Team JoharBy Team JoharAugust 18, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची: मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राजधानी रांची में 10 जून को हुए हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत के आदेश के आलोक में सरकार के द्वारा जवाब पेश किया गया. सरकार के जवाब पर अदालत में असंतुष्टि व्यक्त की.

    हाई कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार को एसपी और थानेदार की ट्रांसफर संबंधी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही सरकार को यह बताने को कहा है कि अब तक मामले में दर्ज 31 एफआईआर पर जांच की क्या अद्यतन स्थिति है.

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