Chaibasa : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करते हुए केस को वापस भेज दिया है। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी निरस्त कर दिया गया है।
भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस समन को राहुल गांधी ने 2 जून 2025 को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में उन्होंने 6 अगस्त 2025 को चाईबासा कोर्ट में सरेंडर करते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी।
यह मामला 2018 में कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। उस समय राहुल ने कहा था कि “भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।” उस वक्त अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसी बयान को आधार बनाकर अमित शाह की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया था।

रांची और चाईबासा दोनों जगहों पर दर्ज मामलों के खिलाफ हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।